अमेरिका में 'बर्थ टूरिज्म' पर लगा बैन !

बर्थराइट सिटीजनशिप एक मजाक बन गई थी": डोनाल्ड ट्रम्प का इमिग्रेशन नियमों पर बड़ा एक्शन, 'बर्थ टूरिज्म' को बताया वीजा फ्रॉड।

अमेरिका में 'बर्थ टूरिज्म' पर लगा बैन !

अमेरिका में पहली बार 'बर्थ टूरिज्म' पर रोक: यहां पैदा हुए विदेशियों के बच्चों को नहीं मिलेगी नागरिकता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इमिग्रेशन और जन्म से मिलने वाली नागरिकता (Birthright Citizenship) के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए दो नए कार्यकारी आदेशों (Executive Orders) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन आदेशों का मुख्य उद्देश्य 'बर्थ टूरिज्म' (Birth Tourism) पर पूरी तरह से रोक लगाना और जन्म के आधार पर नागरिकता पाने वालों के दायरे को सीमित करना है।

ट्रम्प प्रशासन का तर्क है कि विदेशी नागरिक अपने बच्चों को अमेरिकी नागरिकता दिलाने के लिए टूरिस्ट वीजा का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

क्या है ट्रम्प का नया आदेश?

व्हाइट हाउस के अनुसार, ट्रम्प द्वारा हस्ताक्षर किए गए दो कार्यकारी आदेशों में निम्नलिखित कड़े प्रावधान किए गए हैं:

  • बर्थ टूरिज्म पर बैन: कोई भी विदेशी महिला अगर सिर्फ बच्चे को जन्म देने और उसे अमेरिकी नागरिकता दिलाने के मकसद से अमेरिका आती है, तो इसे 'वीजा फ्रॉड' माना जाएगा। ऐसे मामलों में जन्म लेने वाले बच्चे को अमेरिकी नागरिकता के दस्तावेज जारी नहीं किए जाएंगे।

  • वीजा रद्द और आजीवन बैन: कॉन्स्युलर अधिकारियों को अधिकार दिया गया है कि अगर उन्हें संदेह होता है कि कोई महिला केवल बच्चे को जन्म देने अमेरिका जा रही है, तो उसका वीजा रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा, ऐसे लोगों की अमेरिका में एंट्री पर हमेशा के लिए प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है।

  • दायरे में विस्तार: नए नियमों के तहत केवल पर्यटक ही नहीं, बल्कि विदेशी राजनयिकों (Diplomats), विदेशी सरकारों के लिए लॉबिंग करने वालों, आंतकी संगठनों से जुड़े लोगों और ट्रम्प सरकार द्वारा 'दुश्मन' माने जाने वाले विदेशी नागरिकों के बच्चों को भी इस दायरे में रखा गया है।

  • कमर्शियल नेटवर्क पर शिकंजा: उन कंपनियों और 'वीजा फिक्सर्स' पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो बर्थ टूरिज्म को एक बिजनेस मॉडल की तरह चलाते हैं और इसके एवज में पैसे लेते हैं।

"बर्थराइट सिटीजनशिप मजाक बन गई थी"

ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रम्प ने हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई। 30 जून को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के एक पुराने आदेश को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग सभी लोगों को नागरिकता मिलती है।

ट्रम्प ने इस फैसले को 'दुर्भाग्यपूर्ण' करार देते हुए कहा:

"हम बहुत बड़ी और सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने बर्थराइट सिटीजनशिप को छीन लिया है और इसे एक मजाक बनाकर रख दिया है। 14वां संशोधन गृह युद्ध के बाद मुख्य रूप से गुलामों के बच्चों को नागरिकता सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था, इसका कोई अन्य अर्थ या उद्देश्य नहीं था।"

कितने मामले आते हैं बर्थ टूरिज्म के?

बर्थ टूरिज्म का मुद्दा ट्रम्प प्रशासन के लिए एक बड़ी चिंता है, लेकिन आंकड़ों के नजरिए से देखें तो कुल जन्मों में इसका हिस्सा सीमित है:

स्रोत अनुमानित आंकड़े
माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट (MPI) हर साल लगभग 22,000 से 26,000 बच्चे बर्थ टूरिज्म के जरिए जन्म लेते हैं।
अमेरिकी सरकारी आंकड़े (2024) विदेशी पते वाली माताओं द्वारा अमेरिका में करीब 9,600 बच्चों का जन्म दर्ज किया गया।

नागरिक अधिकार संगठनों और इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स ने ट्रम्प के इस कदम की आलोचना की है और इसे असंवैधानिक बताया है। उनका मानना है कि 14वें संशोधन के तहत यह अधिकार सुरक्षित है और इन नए आदेशों को भी जल्द ही अदालतों में कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ेगा।